रिलायंस ग्रुप (Reliance) के चेयरमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने टैक्स चोरी के मामले में बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने अंबानी को 420 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी (Tax Evasion) के मामले में नोटिस जारी किया था। इस मामले में अनिल अंबानी को 10 साल की जेल हो सकती थी साथ ही जुर्माना भी लगता। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। कोर्ट ने आयकर विभाग को 17 नवंबर तक अनिल अंबानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने को कहा है।
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